
कोंडागांव,21 अगस्त 2026
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर सप्लाई होने से पहले पुलिस ने गांजे की खेप पकड़ ली। थाना कोंडागांव पुलिस ने चिखलपुटी नए बस स्टैंड से तीन संदिग्धों को पकड़ा और उनके पास से 5 किलो 980 ग्राम गांजा बरामद किया।
पुलिस ने मामले में दो वयस्क आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं, एक नाबालिग आरोपी को नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 59 हजार 800 रुपये बताई गई है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी
पुलिस के अनुसार, थाना कोंडागांव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चिखलपुटी नए बस स्टैंड में तीन संदिग्ध व्यक्ति रायपुर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे हैं। उनके पास बड़ी मात्रा में गांजा रखा हुआ है और वे उसे कहीं ले जाने की तैयारी में हैं।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर संदिग्धों की घेराबंदी की। तीनों को पकड़कर पूछताछ की गई और उनके पास मौजूद बैगों की तलाशी ली गई।
बैग से मिले गांजे के तीन पैकेट
तलाशी के दौरान आरोपियों के पिठ्ठू बैग और हैंड बैग से गांजे के तीन पैकेट बरामद हुए। मौके पर ही गांजे का वजन कराया गया, जिसमें कुल 5 किलो 980 ग्राम मात्रा पाई गई।
पुलिस ने गांजा जब्त करने के साथ ही आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन और 300 रुपये नकद भी बरामद किए हैं।
मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं आरोपी
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनिता पवार (38 वर्ष) और शिव पवार (21 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों आरोपी मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के निवासी बताए गए हैं। वहीं तीसरा आरोपी विधि से संघर्षरत बालक है।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तीनों आरोपी रायपुर जाने की तैयारी में थे, जिसके बाद मामले में गांजे की संभावित अंतरराज्यीय तस्करी के एंगल से भी जांच की जा रही है।
रायपुर में किसे पहुंचाई जानी थी खेप?
आरोपियों के मध्यप्रदेश निवासी होने और रायपुर जाने वाली बस का इंतजार करने के कारण पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गांजा कहां से लाया गया था और रायपुर में किस व्यक्ति तक पहुंचाया जाना था।
पुलिस पूरे मामले में तस्करी के नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज
कोंडागांव पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख) के तहत अपराध दर्ज किया है। दोनों वयस्क आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया, जबकि नाबालिग आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।




