CG Cabinet Decisions: किसानों के लिए उर्वरक आपूर्ति पर बनेगी मंत्रियों की उपसमिति, अग्निवीरों को पुलिस-वन-जेल विभाग की भर्ती में मिलेगा 10% आरक्षण

रायपुर, 22 जुलाई 2026
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में किसानों, युवाओं और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उपसमिति के गठन को मंजूरी दी गई। वहीं, भारतीय सेना के अग्निवीरों को राज्य की तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नए नियमों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए बनेगी उपसमिति
राज्य सरकार ने खरीफ और रबी सीजन के दौरान किसानों को यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्री-मंडलीय उपसमिति के गठन का निर्णय लिया है। हाल के वर्षों में कई बार उर्वरकों की मांग बढ़ने और वितरण व्यवस्था में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार इस उपसमिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे। समिति में कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री सदस्य होंगे, जबकि कृषि उत्पादन आयुक्त इसके संयोजक की भूमिका निभाएंगे।
यह समिति राज्यभर में उर्वरकों की उपलब्धता, भंडारण, वितरण, मांग और आपूर्ति की नियमित समीक्षा करेगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभागों, विशेषज्ञों और कृषि वैज्ञानिकों से सुझाव लेकर सरकार को आवश्यक अनुशंसाएं भी देगी, ताकि किसानों को खेती के मौसम में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण
मंत्रिपरिषद ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और रोजगार को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य सरकार की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में पुलिस विभाग के आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वनरक्षक तथा जेल विभाग के प्रहरी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
इसके लिए कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026’ को मंजूरी दी है।
किन्हें मिलेगा आरक्षण का लाभ?
सरकार के अनुसार यह आरक्षण केवल उन अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूरी की हो और वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हों। भर्ती प्रक्रिया में उन्हें निर्धारित नियमों के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री की घोषणा पर लगी मुहर
यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे सेना से लौटने वाले प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा तथा उनकी कार्यकुशलता का लाभ पुलिस, वन एवं जेल विभाग को भी मिलेगा।
सरकार का उद्देश्य
राज्य सरकार का मानना है कि एक ओर उर्वरक प्रबंधन को मजबूत करने से किसानों को खेती के महत्वपूर्ण समय में खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर अग्निवीरों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इन दोनों निर्णयों से कृषि क्षेत्र, रोजगार और सुशासन को मजबूती मिलने के साथ-साथ प्रदेश के समग्र विकास को भी नई गति मिलेगी।




