राहुल गांधी को मानहानि केस में बड़ी राहत, कोर्ट से दोषमुक्त होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

सुलतानपुर,26 अक्टूबर 2026
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। सुलतानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को मामले में उन्हें दोषमुक्त कर दिया।
यह मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की एक प्रेस वार्ता में दिए गए कथित विवादित बयान से जुड़ा है। आरोप था कि उन्होंने उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबंध में विवादित टिप्पणी की थी।
भाजपा नेता ने दर्ज कराया था मुकदमा
इस कथित बयान से आहत होकर स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दीवानी न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। मामले में गवाहों के बयान और कानूनी प्रक्रिया के बाद राहुल गांधी की आवाज के मिलान का मुद्दा भी उठा था। यह प्रकरण इस संबंध में उच्च न्यायालय तक पहुंचा, जहां परिवादी की याचिका निरस्त हो गई थी।
लंबी बहस के बाद आया फैसला
मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने अपनी दलीलें पेश कीं। लंबी कानूनी बहस के बाद अदालत ने 26 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषमुक्त कर दिया।
कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न
फैसले के बाद अदालत परिसर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़े और ढोल-नगाड़ों की धुन पर नाचकर खुशी जाहिर की।
सुलतानपुर पहुंचने से पहले काफिले की गाड़ियां टकराईं
राहुल गांधी सोमवार सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां से वे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते सुलतानपुर जा रहे थे। इसी दौरान हलियापुर क्षेत्र में माइलस्टोन 89.5 के पास उनके काफिले के पीछे चल रही चार कारें और एक एंबुलेंस आपस में टकरा गईं।
हालांकि, इस दुर्घटना में राहुल गांधी सुरक्षित रहे और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ।
अदालत के फैसले से राहुल गांधी को इस मानहानि मामले में राहत मिली है।




