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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की भूपेश बघेल की SLP, 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट में होगी चुनाव याचिका पर सुनवाई

बिलासपुर,28 सितंबर 2026

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ी चुनाव याचिका को निरस्त करने की मांग को लेकर दाखिल उनकी स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

दरअसल, दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पाटन विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। इसी आधार पर भूपेश बघेल के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है।

भूपेश बघेल ने चुनाव याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे चलने योग्य नहीं बताया था। इसे निरस्त कराने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी।

अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP खारिज किए जाने के बाद इस मामले की छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। आगामी सुनवाई में चुनाव याचिका से जुड़े पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।

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