15 अगस्त को छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगी शराब दुकानें, आबकारी विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश

रायपुर,14 अगस्त 2026
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ में सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी विभाग ने 15 अगस्त को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित करते हुए प्रदेश की सभी मदिरा दुकानों, मद्य भंडारण केंद्रों और पर्यटन बार को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं।
आबकारी आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर की ओर से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, 15 अगस्त को राज्य में संचालित देशी मदिरा दुकान, विदेशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट मदिरा दुकान और मद्य भंडारण भाण्डागार पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा एफएल-3 (ग) पर्यटन बार भी बंद रहेंगे।
शराब की बिक्री और अवैध परिवहन पर रोक
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान शराब की बिक्री, भंडारण, परिवहन या सेवन की अनुमति नहीं होगी। सभी जिलों में आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। शराब दुकानों के साथ उनसे जुड़े अहाते भी पूरी तरह बंद रहेंगे।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
विभाग ने अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस के दिन अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति शराब बेचते, पिलाते या अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी विभाग ने क्षेत्रीय स्तर पर जांच और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आम नागरिकों से भी शुष्क दिवस के नियमों का पालन करने की अपील की गई है।
राष्ट्रीय पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।




