CG Crime: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, 11 हजार रुपए अर्थदंड

कांकेर,1 अक्टूबर 2026
कांकेर जिले के अंतागढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय, भानुप्रतापपुर ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर कुल 11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला वर्ष 2023 का है। पीड़िता की मां ने 25 फरवरी 2023 को अंतागढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष 14 साक्षियों के बयान कराए गए। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो दीपक कुमार गुप्ता की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं धारा 506-बी के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी गई। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक त्रिभुवन शंकर यादव ने पैरवी की।




