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सिक्किम: देश का इकलौता टैक्स-फ्री राज्य, 51 साल से स्थानीय लोग नहीं देते इनकम टैक्स, जानिए क्या है खास संवैधानिक व्यवस्था

सिक्किम, 01 मई 2026//भारत में जहां हर आम नागरिक को आय के अनुसार टैक्स देना पड़ता है, वहीं सिक्किम एक ऐसा अनोखा राज्य है, जहां के मूल निवासी आज भी इनकम टैक्स से पूरी तरह मुक्त हैं। यह विशेष व्यवस्था पिछले 51 वर्षों से लागू है।

दरअसल, 1975 में जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ, तब एक खास संवैधानिक प्रावधान जोड़ा गया। अनुच्छेद 371F के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य की पारंपरिक कर व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा। इसी आधार पर धारा 10(26AAA) के तहत सिक्किम के मूल निवासियों को आयकर से छूट दी गई।

इस छूट का लाभ मुख्य रूप से उन लोगों को मिलता है, जो 26 अप्रैल 1975 से पहले से सिक्किम के निवासी हैं या उनके वंशज हैं। ऐसे लोग सैलरी, बिजनेस, ब्याज, यहां तक कि सिक्योरिटीज और डिविडेंड से होने वाली आय पर भी टैक्स नहीं देते।

हालांकि, यह नियम सभी पर लागू नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से जाकर सिक्किम में बसता है, तो उसे यह छूट नहीं मिलती। वहीं, सिक्किम का कोई निवासी अगर राज्य के बाहर कमाई करता है, तो उस आय पर सामान्य नियमों के अनुसार टैक्स देना पड़ता है।

सिक्किम की यह विशेष व्यवस्था भारत की संघीय संरचना और ऐतिहासिक समझौतों का एक अनोखा उदाहरण मानी जाती है, जो आज भी उसी रूप में लागू है।

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