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Patiala House Court का बड़ा फैसला: 7 विदेशी नागरिकों की अपील खारिज, 30 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ी


नई दिल्ली | 6 मई 2026

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 7 विदेशी नागरिकों की अपील खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है।

गिरफ्तार आरोपियों में एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैन डाइक और छह यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। इन सभी पर आरोप है कि ये टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, लेकिन अवैध रूप से म्यांमार में घुसकर वहां के जातीय समूहों और आतंकी संगठनों को हथियार और ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे।

सुनवाई के दौरान अमेरिकी और यूक्रेनी दूतावास के अधिकारियों ने हस्तक्षेप की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने विदेश मंत्रालय की अनुमति न होने के कारण खारिज कर दिया।

इसके अलावा, सुनवाई के दौरान एक आरोपी ने निजी अस्पताल में इलाज की मांग की, जबकि यूक्रेनी नागरिकों ने परिवार से वीडियो कॉल पर बात करने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने इन मांगों के लिए आरोपियों को औपचारिक आवेदन देने के निर्देश दिए हैं।

इससे पहले भी 6 अप्रैल को इन सभी आरोपियों को एनआईए की हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। अब ताजा सुनवाई में कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी न्यायिक हिरासत को और 30 दिनों तक बढ़ा दिया है।

मामले की जांच जारी है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है।

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