छत्तीसगढ़

पेंशनर्स के लिए राहतभरी खबर: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एरियर भुगतान 120 दिन में करने के दिए निर्देश

बिलासपुर, 08 मई 2026। छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि छठवें और सातवें वेतनमान का बकाया एरियर 120 दिनों के भीतर पेंशनरों को भुगतान किया जाए। यह आदेश मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 49 के तहत दिया गया है।

छत्तीसगढ़ पेंशनर्स समाज के प्रांताध्यक्ष चेतन भारती ने 12 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि लंबे समय से पेंशनरों को एरियर भुगतान नहीं किया जा रहा था। इस संबंध में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन समाधान नहीं निकला। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 49(6) की व्याख्या करते हुए कहा कि राज्यों के बीच वित्तीय सहमति का मुद्दा पेंशनरों के अधिकारों में बाधा नहीं बन सकता। कोर्ट ने डॉ. सुरेंद्र नारायण गुप्ता मामले का हवाला देते हुए पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 32 माह का एरियर दिया जाएगा। यह भुगतान 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक की अवधि के लिए होगा। वहीं 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को 27 माह का एरियर मिलेगा, जो 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है।

कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के हजारों पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

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