छत्तीसगढ़
जग्गी हत्याकांड: अमित जोगी दोषी, 3 हफ्ते में सरेंडर का आदेश

रायपुर/बिलासपुर: अमित जोगी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रामअवतार जग्गी हत्याकांड में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है।
यह फैसला मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की बेंच ने CBI की अपील पर सुनाया।
फैसले पर अमित जोगी ने कहा कि उन्हें पूरी सुनवाई का मौका नहीं मिला और उनके साथ अन्याय हुआ है।
सतीश जग्गी ने कोर्ट में कहा कि यह हत्या राजनीतिक साजिश थी। CBI ने अपनी जांच में पर्याप्त सबूत होने की बात कही।
गौरतलब है कि रामअवतार जग्गी की 2003 में रायपुर में गोली मारकर हत्या हुई थी। पहले अमित जोगी बरी हो गए थे, लेकिन बाद में मामला दोबारा खुला और अब उन्हें दोषी करार दिया गया है।




