जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस, शराब दुकानें और बार रहेंगे बंद

रायपुर, 2 सितंबर 2026
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। राज्य शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है।
शराब दुकानें, बार और क्लब रहेंगे बंद
जारी आदेश के अनुसार शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब, अहाता और मदिरा बेचने या परोसने वाले सभी प्रकार के लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को भी बंद रखा जाएगा।
इसके अलावा भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी 4 सितंबर को बंद रहेंगी।
शराब बेचने और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध
शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान अथवा व्यक्ति को मदिरा बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंट और स्टार होटलों पर भी समान रूप से लागू रहेगा।
शासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस की अवधि में मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण तथा गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब के भंडारण पर भी सख्ती से रोक रहेगी।
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
शुष्क दिवस के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मदिरा जब्त की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई को तेज करने के निर्देश दिए हैं।
अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर निगरानी
अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण और विक्रय की रोकथाम के लिए जिला कार्यालयों के साथ-साथ संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
इसके लिए विशेष जांच दल गठित कर अवैध शराब के संभावित संग्रहण स्थलों और संदिग्ध वाहनों की जांच की जाएगी। जांच के दौरान अवैध मदिरा मिलने पर उसे जब्त कर संबंधित दोषियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य शासन ने संबंधित अधिकारियों को शुष्क दिवस के आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।




