छत्तीसगढ़

बिना रेरा पंजीयन भूखंड बेचने पर CG-RERA की कार्रवाई, सालासार विहार के प्रमोटर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना

रायपुर, 22 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने कार्रवाई की है। रायपुर जिले के आरंग स्थित सालासार विहार परियोजना में बिना रेरा पंजीयन के भूखंडों की बिक्री के मामले में प्राधिकरण ने प्रमोटर राजीव सोनी, पिता के.एल. सोनी, पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

प्राधिकरण के अनुसार, मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों की जांच के दौरान पाया गया कि सालासार विहार परियोजना के तहत भूमि को भूखंडों में विभाजित कर रेरा पंजीयन प्राप्त किए बिना भूखंडों का विक्रय किया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण ने भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के उल्लंघन पर धारा 59 के तहत 25 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।

बिना रेरा पंजीयन बिक्री करना अधिनियम का उल्लंघन

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित श्रेणी की परियोजनाओं का रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य है। लागू प्रावधानों के अनुसार, आवश्यक पंजीयन के बिना संबंधित परियोजनाओं का विज्ञापन, विपणन या संपत्ति का विक्रय नहीं किया जा सकता।

इन नियमों का उद्देश्य संपत्ति खरीदारों को परियोजना की वैधानिक स्थिति, विकास कार्यों और अन्य आवश्यक जानकारियों से अवगत कराना है, ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। CG-RERA की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटरों पर कानूनी प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।

संपत्ति खरीदने से पहले रेरा पंजीयन की जांच जरूरी

CG-RERA ने आम नागरिकों और संपत्ति खरीदारों से अपील की है कि किसी भी आवासीय परियोजना या भूखंड में निवेश करने से पहले रेरा पंजीयन की स्थिति की जांच अवश्य करें। खरीदारों को परियोजना का पंजीयन क्रमांक, प्रमोटर का विवरण और अन्य जरूरी जानकारियों का सत्यापन करना चाहिए।

प्राधिकरण के मुताबिक, पहले से जानकारी जुटाने और दस्तावेजों की जांच करने से भविष्य में संभावित विवादों और आर्थिक नुकसान के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।

पारदर्शिता और खरीदारों के हितों की सुरक्षा पर जोर

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों का पालन सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। भूखंड एवं आवास खरीदारों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षित संपत्ति लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

नागरिक परियोजनाओं के पंजीयन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए CG-RERA की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in पर जा सकते हैं।

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