सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सार्वजनिक जगहों से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते, डॉग लवर्स की याचिका खारिज

नई दिल्ली , 19/05/26 । Supreme Court of India ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए डॉग लवर्स और एनिमल वेलफेयर से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने 7 नवंबर 2025 के पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश जारी रहेगा।
जस्टिस Vikram Nath, जस्टिस Sandeep Mehta और जस्टिस N. V. Anjaria की बेंच ने कहा कि यह मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुराने आदेश में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा।
अदालत ने साफ किया कि सड़कों पर मौजूद आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम भेजने और उनकी नसबंदी संबंधी निर्देश पहले की तरह लागू रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को Animal Birth Control नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कई राज्यों में बढ़ते डॉग बाइट मामलों पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि राजस्थान के गंगानगर, सीकर, उदयपुर और भीलवाड़ा समेत कई जिलों से चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। वहीं, Indira Gandhi International Airport में जनवरी 2026 से अब तक 31 डॉग बाइट के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं।
अदालत ने कहा कि देशभर में रेबीज से होने वाली मौतें गंभीर चिंता का विषय हैं और आम लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही Animal Welfare Board of India की ओर से दाखिल सभी आवेदन भी खारिज कर दिए गए।




