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छत्तीसगढ़ में RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरी लॉटरी 19 अगस्त को, अब भी 6,100 सीटें खाली

रायपुर। छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए तीसरी लॉटरी 19 अगस्त को निकाली जाएगी। इस प्रक्रिया में केवल उन्हीं आवेदकों को शामिल किया जाएगा, जिनका चयन पहले चरणों में नहीं हो सका है।

लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार, इस चरण में नए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। पहले से चयनित बच्चों के नाम लॉटरी से बाहर रखे जाएंगे।

RTE अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों की 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। इस बार भी प्रदेश में लगभग 6,100 सीटें अब भी खाली हैं। इन आरक्षित सीटों के माध्यम से पात्र बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क शिक्षा का समान अवसर प्रदान किया जाता है।

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