सक्ती: भाजपा नेता और सक्ती रियासत के राजा धर्मेंद्र सिंह को दुष्कर्म के मामले में 12 साल की सश्रम कैद

सक्ती: भाजपा नेता और सक्ती रियासत के राजा धर्मेंद्र सिंह को दुष्कर्म के मामले में 12 साल की सश्रम कैद
सक्ती। छत्तीसगढ़ की सक्ती रियासत से जुड़े भाजपा नेता और स्वयंभू राजा धर्मेंद्र सिंह को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 12 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। धर्मेंद्र सिंह जिला पंचायत सदस्य भी हैं।
मामले में सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि 2022 में धर्मेंद्र सिंह ने राजपरिवार की ही एक महिला के साथ जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। घटना के बाद वह फरार हो गया था। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट में तीन साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोष सिद्ध किया।
कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 7 वर्ष और धारा 450 के तहत जबरन घर में घुसने के लिए 5 वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
राजा सुरेंद्र बहादुर के दत्तक पुत्र, राजपरिवार में मतभेद
धर्मेंद्र सिंह दिवंगत राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा गोद लिए गए थे। बताया जाता है कि वे राजपरिवार के एक पूर्व बावर्ची के पुत्र हैं, जिन्हें 19 अक्टूबर 2021 को सक्ती रियासत का पांचवां राजा घोषित किया गया था। हालांकि, उनके राज्याभिषेक के बाद से ही राजपरिवार में विरोध शुरू हो गया था। दिवंगत राजा की पत्नी गीता सिंह ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था, जिससे परिवार में गहरा विवाद उत्पन्न हो गया।
यह मामला राजपरिवार के भीतर लंबे समय से चल रही तनातनी और सत्ता के संघर्ष को भी उजागर करता है।