छत्तीसगढ़पटना

पटना हाईकोर्ट ने पीएम मोदी पर झूठा वीडियो फैलाने वाले खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, रोक लगाने का आदेश

पटना, 17 सितंबर 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके दिवंगत माताजी के लिए पितृ रक्षा अनुष्ठान के अवसर पर पटना हाईकोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) दायर की गई, जिसमें बिहार कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक X हैंडल पर वायरल हुए विवादित वीडियो को चुनौती दी गई।

जानकारी के अनुसार यह वीडियो कृत्रिम (Artificially Generated) है और इसमें प्रधानमंत्री की दिवंगत मां के कथित बयान दिखाए गए हैं। वीडियो में सरकार की नोटबंदी नीति का जिक्र किया गया और आगामी बिहार चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया पर कटाक्ष किया गया।

हाईकोर्ट ने मामले पर गंभीरता से ध्यान देते हुए कहा कि ऐसी सामग्री का प्रसारण संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत गोपनीयता और प्रतिष्ठा के अधिकार के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कोर्ट ने संबंधित इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिया कि तुरंत इस वीडियो के प्रसारण को रोका जाए।

यह मामला भारत में कृत्रिम रूप से तैयार की गई मीडिया सामग्री पर बढ़ती अदालतीय सख्ती को दर्शाता है और इसके चुनावी और सामाजिक प्रभाव पर ध्यान आकर्षित करता है।

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