राहुल गांधी के खिलाफ गैरजमानती वारंट, 26 जून को चाईबासा कोर्ट में पेश होने का आदेश

राहुल गांधी के खिलाफ गैरजमानती वारंट, 26 जून को चाईबासा कोर्ट में पेश होने का आदेश
चाईबासा, झारखंड: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड के चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें 26 जून 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। राहुल गांधी के वकील द्वारा दायर पेशी से छूट की अर्जी को भी अदालत ने खारिज कर दिया है, जिससे अब उनका अदालत में उपस्थित होना अनिवार्य हो गया है।
यह मामला वर्ष 2018 से जुड़ा है, जब राहुल गांधी ने 28 मार्च को कांग्रेस अधिवेशन में भाजपा के खिलाफ एक तीखा भाषण दिया था। इस भाषण को लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
20 फरवरी 2020 को यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर रांची स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट को सौंपा गया था, जहां से इसे चाईबासा कोर्ट स्थानांतरित किया गया। कोर्ट ने राहुल गांधी को कई बार सम्मन और फिर जमानती वारंट भी जारी किया, लेकिन वे अब तक उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया है।
राहुल गांधी की ओर से पहले झारखंड हाईकोर्ट में वारंट रद्द करने की याचिका दायर की गई थी, जिसे 20 मार्च 2024 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उनके वकील ने शारीरिक पेशी से छूट की मांग की थी, जिसे अब चाईबासा कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है।
अब अदालत ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि राहुल गांधी को 26 जून को अदालत में पेश होना होगा। मामले की अगली सुनवाई इसी तारीख को निर्धारित की गई है।