हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा त्वरित मुआवजा, परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने की अपील

रायपुर: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की “हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना मुआवजा योजना” के तहत अज्ञात वाहन से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित अब त्वरित आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। योजना का उद्देश्य दुर्घटना से प्रभावित परिवारों और घायलों को शीघ्र राहत प्रदान करना है।
परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को तुरंत राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा कि यह योजना आम नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

तुरंत जानकारी दें और योजना का लाभ उठाएं
केदार कश्यप ने नागरिकों से अपील की कि दुर्घटना की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए योजना का लाभ उठाएं।
जागरूकता की अपील
परिवहन विभाग ने लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की। विभाग ने कहा, “सावधानी हटी, दुर्घटना घटी”, और सुरक्षित यात्रा को जीवन रक्षा का सबसे बड़ा उपाय बताया।
योजना के लाभ
- मृत्यु होने पर: मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये
- गंभीर चोटिल होने पर: घायलों को 50 हजार रुपये
- मुआवजा राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
आवेदन कौन कर सकता है
- मृतक के पति/पत्नी, माता-पिता, पुत्र या पुत्री आवेदन कर सकते हैं
- गंभीर रूप से घायल व्यक्ति स्वयं आवेदन करने के पात्र हैं
आवेदन की प्रक्रिया
- नजदीकी पुलिस थाने में दुर्घटना की सूचना दें
- निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित एसडीएम कार्यालय में जमा करें
- सत्यापन के बाद मुआवजा राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी
आवश्यक दस्तावेज
- एफआईआर की प्रति
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट या चिकित्सकीय प्रमाणपत्र
- पहचान एवं पता प्रमाण पत्र
- संबंध प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की प्रति
परिवहन मंत्री ने दोहराया कि यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि कठिन समय में पीड़ित परिवारों को संबल भी देती है।




