जांच में फेल हुए खाद्य सैंपल: दुकानदारों पर 25 हजार से 1 लाख तक जुर्माना, ADM कोर्ट का बड़ा फैसला

Korba में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में कई दुकानों के खाद्य सैंपल फेल होने के बाद ADM कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट ने अलग-अलग दुकानदारों और प्रतिष्ठानों पर 25 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है।
कई दुकानों और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई

जांच और सुनवाई के बाद ADM कोर्ट ने निम्न प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया—
- स्वाद रेस्टोरेंट, दर्री — 1 लाख रुपए
- जय कृष्ण डेली नीड्स — 60 हजार रुपए
- मुरली होटल — 50 हजार रुपए
- बीकानेर स्वीट्स — 50 हजार रुपए
- युवराज ट्रेडर्स — 30 हजार रुपए
- श्याम स्वीट्स, जेलगांव — 25 हजार रुपए
- शुभम डेयरी, उरगा — 20 हजार रुपए
- सुनीता डेयरी, उरगा — 10 हजार रुपए
इन प्रतिष्ठानों पर भी होगी सुनवाई
खाद्य विभाग ने बताया कि बालाजी वाटन इंडस्ट्रियल एरिया, नेचुरल स्वीट्स निहारिका, निर्मल डेयरी कुसमुंडा, मां कालिका डेयरी कुसमुंडा, अपना मार्ट आरएसएस नगर, गीता एजेंसी सीतामणी और फोर सीजन रेस्टोरेंट के खिलाफ भी प्रकरण तैयार किए गए हैं। इन मामलों में जल्द सुनवाई की जाएगी।

डिज्नीलैंड मेले का औचक निरीक्षण
इधर खाद्य सुरक्षा विभाग ने डिज्नीलैंड मेले का भी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को खाद्य लाइसेंस डिस्प्ले करने, हानिकारक रंगों का कम इस्तेमाल करने और पानी की बोतल एमआरपी से अधिक कीमत पर नहीं बेचने के निर्देश दिए गए।





