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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: करिश्मा कपूर के बच्चों को राहत, संजय कपूर की संपत्ति पर रोक

नई दिल्ली | 1 मई 2026

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री Karisma Kapoor के बच्चों को बड़ी राहत देते हुए दिवंगत कारोबारी Sanjay Kapoor की संपत्ति से जुड़े मामले में अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने उनकी दूसरी पत्नी Priya Kapoor को फिलहाल संपत्ति से जुड़े किसी भी लेन-देन या हस्तांतरण से रोक दिया है।

न्यायमूर्ति Jyoti Singh की पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई लंबी चल सकती है, ऐसे में संपत्ति को सुरक्षित रखना जरूरी है। कोर्ट ने संजय कपूर के बैंक खातों और विदेश में मौजूद क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स को भी फिलहाल निष्क्रिय रखने का निर्देश दिया है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला आने तक संपत्ति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही, करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर प्रतिवादी प्रिया कपूर को जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।

यह आदेश उस अंतरिम याचिका पर दिया गया, जिसमें बच्चों ने संपत्ति के संरक्षण की मांग करते हुए कथित वसीयत पर भी सवाल उठाए थे। याचिका में आशंका जताई गई थी कि संपत्ति में हेरफेर से उनके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

फिलहाल, अदालत के इस फैसले से संपत्ति विवाद में यथास्थिति बनी रहेगी और आगे की सुनवाई में मामले की विस्तृत जांच होगी।

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