छत्तीसगढ़

CGRERA की बड़ी कार्रवाई: बिलासपुर की ‘सौराष्ट्र’ रियल एस्टेट परियोजना का पंजीयन निरस्त, खरीदारों और निवेशकों के लिए अहम चेतावनी

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने बिलासपुर की रियल एस्टेट परियोजना ‘सौराष्ट्र’ का रेरा पंजीयन निरस्त कर दिया है। परियोजना की स्वीकृत विकास अनुज्ञा निरस्त होने के बाद प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की। इस फैसले के साथ ही रेरा ने आम नागरिकों, भूखंड खरीदारों और निवेशकों से अपील की है कि किसी भी संपत्ति में निवेश करने से पहले परियोजना के पंजीयन और विकास अनुमति की वर्तमान स्थिति की जांच जरूर करें।

विकास अनुज्ञा निरस्त होने के बाद CGRERA की कार्रवाई

प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रमोटर नमन गोयल द्वारा विकसित की जा रही ‘सौराष्ट्र’ परियोजना बिलासपुर जिले के अग्रय नगर, वार्ड क्रमांक 12, खसरा नंबर 1551 में स्थित है। यह परियोजना CGRERA में पंजीयन क्रमांक PCGRERA161025001981 के अंतर्गत पंजीकृत थी।

परियोजना को संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 25 के तहत विकास अनुज्ञा प्रदान की गई थी। बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस स्वीकृत विकास अनुमति को निरस्त कर दिया गया।

इसके बाद CGRERA ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और परियोजना की स्थिति की समीक्षा की। प्राधिकरण ने 5 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास अनुज्ञा निरस्त किए जाने के कारण परियोजना का रेरा पंजीयन जारी रखना उचित नहीं है। इसी आधार पर ‘सौराष्ट्र’ परियोजना का पंजीयन निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

रियल एस्टेट परियोजनाओं में नियमों का पालन जरूरी

CGRERA की इस कार्रवाई से स्पष्ट होता है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के संचालन के लिए केवल पंजीयन ही नहीं, बल्कि आवश्यक वैधानिक अनुमतियों का वैध होना भी महत्वपूर्ण है। परियोजनाओं को निर्धारित नियमों और स्वीकृतियों के अनुरूप संचालित करना जरूरी है।

प्राधिकरण की इस कार्रवाई का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और घर एवं भूखंड खरीदारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

मकान या प्लॉट खरीदने से पहले इन बातों की करें जांच

CGRERA ने आम नागरिकों, संभावित निवेशकों और संपत्ति खरीदारों से अपील की है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने अथवा मकान, फ्लैट या भूखंड खरीदने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का सत्यापन अवश्य करें।

  • परियोजना के रेरा पंजीयन की वर्तमान स्थिति जांचें।
  • संबंधित परियोजना की स्वीकृत विकास अनुमति की वैधता की पुष्टि करें।
  • आवश्यक वैधानिक अनुमतियों और स्वीकृतियों की जानकारी प्राप्त करें।
  • केवल पुराने पंजीयन प्रमाणपत्र या विज्ञापन के आधार पर निवेश करने से बचें।
  • किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पहले परियोजना से संबंधित दस्तावेजों की जांच करें।

प्राधिकरण ने विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि पहले से पंजीकृत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की जांच करना भी जरूरी है, ताकि खरीदार संभावित आर्थिक जोखिमों और अनियमितताओं से बच सकें।

CGRERA की वेबसाइट पर मिलेगी परियोजनाओं की जानकारी

नागरिक रेरा पंजीकृत परियोजनाओं की जानकारी और उनके पंजीयन की वर्तमान स्थिति का सत्यापन छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट: https://rera.cgstate.gov.in/

संपर्क नंबर: 0771-4918927

CGRERA की यह कार्रवाई संपत्ति खरीदारों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले उसके पंजीयन के साथ-साथ विकास अनुमति की वैधता की पुष्टि करना आवश्यक है।

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