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बस्तर में खनिज माफिया पर बड़ी कार्रवाईअवैध रेत-मुरम परिवहन पर प्रशासन का प्रहार, पोकलेन मशीन सहित 10 वाहन जब्त

“बस्तर में खनिज माफिया पर बड़ी कार्रवाई”

जगदलपुर, 22 दिसम्बर 2025/
बस्तर जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर पूर्णतः अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। कलेक्टर हरिस एस. के कड़े निर्देशों के परिपालन में खनिज विभाग द्वारा चलाए गए सघन जांच अभियान में गौण खनिज के अवैध कारोबार में संलिप्त वाहनों और मशीनों को जब्त किया गया है।
खनिज अधिकारी शिखर चेरपा के मार्गदर्शन में गठित विभागीय जांच दल ने 18 एवं 20 दिसंबर 2025 को जिले के गढ़िया, सोनारपाल, जगदलपुर एवं टिकरा लोहंगा क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध रूप से रेत और मुरम का उत्खनन एवं परिवहन करते हुए कुल 10 वाहनों को रंगे हाथों पकड़ा गया।
कार्रवाई के दौरान मुरम के अवैध उत्खनन में प्रयुक्त एक पोकलेन मशीन और एक टिप्पर को मौके से जब्त किया गया। वहीं रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त अन्य टिप्पर तथा ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को भी कब्जे में लिया गया। सभी वाहन बिना वैध अभिवहन पास और आवश्यक दस्तावेजों के खनिज परिवहन में लगे पाए गए, जिन्हें अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पकड़े गए सभी वाहन स्वामियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस कार्रवाई में खनिज सिपाही डिकेश्वर खरे, पचेयपन सहित नगर सैनिक अनंतराम कुंवर, चमनलाल बघेल एवं देवीराम बघेल की सराहनीय भूमिका रही।

खनिज विभाग ने जिले के सभी ठेकेदारों, वाहन मालिकों और परिवहनकर्ताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि बिना वैध अभिवहन पास खनिज परिवहन एक गंभीर अपराध है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए भविष्य में भी ऐसे सघन और निरंतर अभियान जारी रहेंगे, और दोषियों के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।

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