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कर्तव्य में गंभीर लापरवाही पर सहायक शिक्षक निलंबित

,,शराब सेवन कर अध्यापन एवं शासकीय निर्देशों की अवहेलना का आरोप, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश,,

जगदलपुर, 10 फरवरी 2026/ जिले में शैक्षणिक अनुशासन बनाए रखने की दिशा में कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बी.आर. बघेल ने सहायक शिक्षक एलबी को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विकासखण्ड बस्तर अंतर्गत प्राथमिक शाला फाफनी में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी अंशुराम कमार पर नियमित रूप से शराब सेवन कर अध्यापन कार्य करने, शासकीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करने तथा शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप पाए गए हैं। इस संबंध में कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बस्तर के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कार्रवाई की गई। जारी आदेश में उल्लेख है कि प्रथम दृष्टया यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के उपनियमों का उल्लंघन पाया गया है। इसके फलस्वरूप अंशुराम कमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान संबंधित सहायक शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बास्तानार निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें निलंबन काल में नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

जिला शिक्षा प्रशासन द्वारा की गई यह कार्रवाई शिक्षण संस्थानों में अनुशासन, मर्यादा और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त संदेश मानी जा रही है, ताकि विद्यार्थियों के शैक्षणिक वातावरण की गुणवत्ता बनी रहे।

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