
जगदलपुर, 02 मार्च 2026। होली पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 4 मार्च 2026 को शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर आकाश छिकारा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें 4 मार्च, बुधवार को पूर्णतः बंद रहेंगी।
आदेश के तहत 3 मार्च को निर्धारित समयावधि के बाद सभी दुकानें बंद कर दी जाएंगी और 4 मार्च को पूरे दिन किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री एवं संव्यवहार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
ये दुकानें रहेंगी बंद
शुष्क दिवस के दौरान निम्नलिखित मदिरा प्रतिष्ठान बंद रहेंगे—
- देशी मदिरा सी-एस-2 (घघ-कम्पोजिट)
- विदेशी मदिरा एफएल-1 (घघ)
- विदेशी मदिरा एफएल-1 (घघ कम्पोजिट)
- एफएल-3 (होटल एंड बार)
- एफएल-7 (सैनिक कैंटीन)
- मद्य भंडागार, जगदलपुर
कलेक्टर ने संबंधित आबकारी उपनिरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में न तो मदिरा का विक्रय हो और न ही किसी प्रकार का भंडारण अथवा अवैध संव्यवहार हो, इस पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
प्रशासन ने नागरिकों से भी होली पर्व को शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था के साथ मनाने की अपील की है।




