बस्तर में खनिज माफिया पर प्रशासन का करारा प्रहार5 हाईवा, 2 टिप्पर और पोकलेन मशीन जब्त, अवैध उत्खनन पर कसा शिकंजा


,कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, सीमा क्षेत्र में रेत माफियाओं की कमर टूटी,

जगदलपुर, 1 फरवरी 2026/ बस्तर जिले में अवैध खनन और खनिज परिवहन में संलिप्त माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त और निर्णायक कार्रवाई करते हुए उनके हौसले पस्त कर दिए हैं। कलेक्टर आकाश छिकारा के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप खनि अधिकारी शिखर चेरपा के नेतृत्व में जिला खनिज जांच दल द्वारा 27 से 29 जनवरी तक विशेष औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया।
इस दौरान कोड़ेनार, बस्तर, बनियागांव, बकावंड एवं परपा क्षेत्र में दबिश देते हुए गौण खनिज चूनापत्थर और रेत का अवैध परिवहन करते कुल 8 वाहनों को जब्त किया गया। जब्त वाहनों में 5 हाईवा एवं 2 टिप्पर शामिल हैं, जिन्हें बिना वैध दस्तावेजों के खनिज परिवहन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सभी वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है।
इसके अतिरिक्त 29 जनवरी को अवैध उत्खनन के एक गंभीर प्रकरण में एक भारी-भरकम चैन माउंटेन पोकलेन मशीन को भी जब्त किया गया है। जांच में पाया गया कि इन वाहनों एवं मशीनों के मालिक और चालक बस्तर, तोकापाल, बिलासपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से संबंधित हैं, जो नियमों की अनदेखी कर खनिज संपदा की अवैध ढुलाई में संलग्न थे।
इस अभियान का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामला तहसील बकावंड के बनियागांव क्षेत्र में सामने आया, जहां भस्कली नदी के तट पर—जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा की अंतर्राज्यीय सीमा से लगा हुआ है—बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। खनिज अमले ने मौके पर पहुंचकर न केवल अवैध खनन को तत्काल रोका, बल्कि पोकलेन मशीन की सहायता से उस मार्ग को भी पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया, जिसका उपयोग सीमा पार अवैध परिवहन के लिए किया जा रहा था।
इस सख्त कार्रवाई में सहायक खनि अधिकारी जागृत गायकवाड़, खनि सिपाही डिकेश्वर खरे एवं महादेव सेठिया की मैदानी स्तर पर सराहनीय भूमिका रही।
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब्त किए गए सभी 08 वाहनों एवं मशीनों पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने जिले के समस्त खनिज ठेकेदारों एवं परिवहनकर्ताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि बिना वैध अभिवहन पास खनिज परिवहन करना गंभीर अपराध है। भविष्य में भी अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध इस प्रकार के विशेष जांच अभियान लगातार जारी रहेंगे।




