विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से गांव बनेंगे आत्मनिर्भर, रोजगार और आय में होगी बढ़ोतरी — भरत कश्यप

“रोजगार गारंटी के दिन बढ़कर हुए 125, साप्ताहिक भुगतान और देरी पर अतिरिक्त राशि का प्रावधान”
“डमरू कश्यप”जगदलपुर। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी भरत कश्यप ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और अब यह अधिनियम गांव-गांव को आत्मनिर्भर और स्वाभिमान के साथ खड़ा करने में अहम भूमिका निभाएगा। भरत कश्यप ने बताया कि जी राम जी अधिनियम, मनरेगा की जगह लेते हुए उससे कहीं अधिक प्रभावी और लाभकारी सिद्ध होगा। जहां पहले रोजगार गारंटी 100 दिनों तक सीमित थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इससे ग्रामीण मजदूरों, किसानों और श्रमिकों की आय में सीधा इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों को अपने गांव के विकास की योजना स्वयं बनाने का अधिकार मिलेगा, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों को गति मिलेगी। इसके साथ ही भुगतान व्यवस्था को भी पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है। अब श्रमिकों को सप्ताह में भुगतान किया जाएगा और यदि किसी कारणवश भुगतान में देरी होती है, तो अतिरिक्त राशि देने का भी प्रावधान रखा गया है। ब्लॉक मीडिया प्रभारी ने स्पष्ट किया कि लंबित भुगतान के मामलों में प्रशासन संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करेगा। यह अधिनियम गरीब, किसान और मजदूर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
भरत कश्यप ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में जी राम जी अधिनियम गांव-गांव को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ने वाला मजबूत आधार बनेगा और ग्रामीण भारत की तस्वीर व तकदीर दोनों बदलेगी।




