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छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख रुपये तक का नगदहीन उपचार

छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख रुपये तक का नगदहीन उपचार

अटल नगर, 19 मई 2025 — छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों के लिए एक नई महत्वपूर्ण योजना “सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नगदहीन उपचार स्कीम 2025” लागू कर दी है। यह योजना 5 मई 2025 से प्रभावी हो गई है।

इसके तहत यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन से हुई सड़क दुर्घटना में घायल होता है, तो उसे दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में प्रति व्यक्ति अधिकतम ₹1,50,000 तक नगदहीन चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इस सुविधा का लाभ बिना किसी अग्रिम भुगतान के दिया जाएगा।

इस संबंध में अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय परिसर से राज्य के सभी कलेक्टरों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश भेजे गए हैं।

सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे पीड़ितों को त्वरित और बेहतर इलाज मिल सकेगा और कई ज़िंदगियाँ बचाई जा सकेंगी।

सूचना की प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक, संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई है।

इस योजना से छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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