छत्तीसगढ़बस्तर संभाग

बस्तर में निर्माण कार्यों में लापरवाही पड़ी भारी, PWD ने 6 ठेकेदारों पर की कार्रवाई

रायपुर, 10 सितंबर 2026

बस्तर में सड़क और पुल निर्माण कार्यों में लापरवाही, धीमी प्रगति और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों पर लोक निर्माण विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने में रुचि नहीं लेने वाले 6 ठेकेदारों के पंजीयन के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। वहीं, 2 ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त किए गए हैं।

बार-बार नोटिस के बावजूद नहीं सुधरी कार्यप्रगति

राज्य शासन ने बस्तर में निर्माणाधीन महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों की धीमी गति को लेकर व्यापक समीक्षा की। समीक्षा में सामने आया कि संबंधित ठेकेदारों को बार-बार नोटिस जारी करने और अनुबंध अवधि बढ़ाने के बावजूद निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई।

कुछ ठेकेदारों ने कार्य पूरा करने को लेकर शपथ पत्र भी दिया, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्यों में तेजी नहीं लाई गई। इसे गंभीरता से लेते हुए लोक निर्माण विभाग ने कार्रवाई की है।

इन ठेकेदारों पर हुई कार्रवाई

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय ने के. मोहन रेड्डी, मेसर्स शांति विजय कन्स्ट्रक्शन, मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा., मेसर्स राघवा कन्स्ट्रक्शन, मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स पंकज हालदार के खिलाफ पंजीयन अ-नवीनीकरण (Non-Renewal) के आदेश जारी किए हैं।

विभाग ने के. मोहन रेड्डी और मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा. के पंजीयन निरस्त कर दिए हैं। दोनों के खिलाफ आदेश दिनांक से आगामी 5 वर्षों तक पंजीयन के नवीनीकरण पर रोक रहेगी।

अलग-अलग जिलों में निर्माण कार्य प्रभावित

सुकमा जिले में चिंतलनार-मरियागुड़म मार्ग और कोंटा-गोलापल्ली मार्ग का निर्माण कर रहे मेसर्स राघवा कंस्ट्रक्शन के पंजीयन के नवीनीकरण पर आगामी 5 वर्षों तक रोक लगाई गई है।

नारायणपुर जिले में नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग का निर्माण कर रहे मेसर्स शांति विजय कन्स्ट्रक्शन के पंजीयन नवीनीकरण पर भी 5 वर्ष की रोक लगाई गई है।

वहीं, चिंतलनार-मरियागुड़म मार्ग का निर्माण कर रहे मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा. का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है और आगामी 5 वर्षों तक नवीनीकरण पर रोक रहेगी।

सुकमा जिले में भेज्जी-चिंतागुफा मार्ग और चिंतलनार-मरियागुड़म सड़क का निर्माण कर रहे ठेकेदार के. मोहन रेड्डी का पंजीयन भी निरस्त किया गया है।

इसके अलावा, मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर के कोंटा-गोलापल्ली मार्ग के कार्य के लिए पंजीयन पर 2 वर्षों तक रोक लगाई गई है। नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग पर पुल-पुलिया का निर्माण कर रहे मेसर्स पंकज हालदार के पंजीयन नवीनीकरण पर भी आगामी 5 वर्षों तक रोक लगाई गई है।

हाईकोर्ट में कैविएट दायर

राज्य शासन ने इन कार्रवाईयों के संबंध में बिलासपुर उच्च न्यायालय में कैविएट भी दायर की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक आवागमन और जनसुविधा से जुड़े निर्माण कार्यों में हीला-हवाला और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

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